हिमाचल: 300 यूनिट से अधिक बिजली जलाने पर नहीं मिलेगी सबसिडी, नई दरें लागू

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग सावधानी से करना होगा। अगर महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत होती है, तो सरकार की ओर से मिलने वाली सबसिडी बंद हो जाएगी। सरकार ने 300 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों की सबसिडी समाप्त कर दी है। हालांकि, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी और 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह सबसिडी मिलती रहेगी। ये नए नियम 1 अक्तूबर से लागू होंगे।

पहले सरकार प्रति यूनिट 1 रुपए 3 पैसे की सबसिडी देती थी, जो अब बंद कर दी गई है। 300 यूनिट से अधिक बिजली जलाने वालों के लिए बिजली की दर पहले 5.22 रुपए प्रति यूनिट थी, लेकिन सबसिडी समाप्त होने के बाद अब यह दर 6.25 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी। सरकार के इस निर्णय से बिजली बोर्ड को करीब 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

उद्योगों की बिजली दरों में राहत, सबसिडी समाप्त

इसके अलावा, हिमाचल सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए बिजली ड्यूटी को 19% से घटाकर 10% कर दिया है। यह उन उद्योगों पर लागू होगा जिनकी बिजली खपत क्षमता 11 से 22 केवी के बीच है, लेकिन इसमें सीमेंट और स्टोन क्रशर शामिल नहीं होंगे।

20 किलोवाट तक के गैर-व्यावसायिक कनेक्शन की बिजली ड्यूटी 5% से घटाकर 4.5% कर दी गई है। छोटे उद्योगों के लिए यह ड्यूटी 11% से घटाकर 3% और मध्यम उद्योगों के लिए 17% से घटाकर 10.5% कर दी गई है। उद्योगों को दी जाने वाली प्रति यूनिट 1 रुपये की सबसिडी भी बंद कर दी गई है। यह नियम तुरंत लागू हो रहे हैं।

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